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किंग खान की फिल्म Jawan को लेकर एक्शन में आया दिल्ली उच्च न्यायालय, सख्त कार्रवाई करते हुए उठाया ये कदम 

 

एटली द्वारा निर्देशित फिल्म 'जवान' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। शाहरुख खान, विजय सेतुपति, नयनतारा और दीपिका पादुकोण जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। हालांकि, रिलीज होते ही फिल्म पायरेसी का शिकार हो गई। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया है। पायरेसी के खिलाफ फिल्म निर्माता रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं।


रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट की याचिका पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' की पायरेटेड प्रतियां प्रसारित करने और बेचने वाले सभी समूहों और चैनलों को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने न केवल समूहों और चैनलों को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया, बल्कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को इन समूहों और चैनलों से जुड़े मोबाइल नंबरों की ग्राहक जानकारी का खुलासा करने का भी निर्देश दिया ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके।


याचिकाकर्ता रेड चिलीज़ ने रोहित शर्मा नाम के एक व्यक्ति की पहचान करने के बाद याचिका दायर की, जो व्हाट्सएप के माध्यम से फिल्म की पायरेटेड प्रतियां बेच रहा था। निर्देश पारित करते हुए, उच्च न्यायालय ने मेटा को अपने व्हाट्सएप नंबर, अपने फेसबुक पेज के साथ-साथ इंस्टाग्राम पेज को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अन्य व्हाट्सएप समूहों और टेलीग्राम चैनलों के प्रशासकों की पहचान होने पर उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।


रेड चिलीज़ की ओर से वरिष्ठ वकील राज शेखर राव पेश हुए। याचिका में यह भी कहा गया कि 13 सितंबर को मुंबई में रोहित शर्मा और अन्य के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई थी। पायरेटेड प्रतियां बेचने वाले आरोपियों की पहचान फिल्म 'जवान' के निर्माता द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा की गई थी।